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गाली देना मात्र एस सी/एस टी एक्ट का आधार नहीं इरादा साबित करना जरूरी

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नई दिल्ली–22 जनवरी

यह बात सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कही सिर्फ गाली देने मात्र से एस सी/ एस टी एक्ट नहीं लगेगा इरादा साबित करना अनिवार्य होगा

कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को जाति के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए!!

पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप पत्र में जाति-आधारित अपमान के अभाव को रेखांकित किया!!

कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) के प्रावधानों को दोहराते हुए कहा कि केवल अपशब्दों का प्रयोग अपराध नहीं बनता!!

                                      दैनिक सुदर्शन प्रवाह 

                                              ब्यूरो चीफ़ 

                                        राजीव श्रीवास्तव 

 

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